स्वतंत्र भारद्वाज की बढ़ीं मुश्किलें, POCSO समेत 5 धाराओं में नई FIR दर्ज

नाबालिग से जुड़े यौन उत्पीड़न, पीछा करने और आपराधिक धमकी के आरोप; गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

Rahul Gupta

नई दिल्ली, 6 सितंबर।

जंतर-मंतर पर हुई मारपीट के मामले से चर्चा में आए स्वतंत्र भारद्वाज की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके खिलाफ पॉक्सो, बीएनएस और आईटी एक्ट की धाराओं में नई एफआईआर दर्ज की गई है। मामले में नाबालिग से जुड़े यौन उत्पीड़न, महिला का पीछा करने, उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने, आपराधिक धमकी और ऑनलाइन अश्लील सामग्री से जुड़े आरोप लगाए गए हैं। एफआईआर में लगाई गई धाराएं जमानती हैं, इसलिए इनमें तत्काल गिरफ्तारी की कानूनी बाध्यता नहीं है।

बुलंदशहर से गिरफ्तार किए गए स्वतंत्र

इस मामले में पुलिस ने स्वतंत्र भारद्वाज को बुलंदशहर से गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पटियाला हाउस कोर्ट में ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। कोर्ट ने स्वतंत्र को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मामले की सुनवाई सोमवार को संबंधित कोर्ट में होगी।

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इससे पहले जंतर-मंतर पर हुई मारपीट के मामले को लेकर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद नाबालिग पीड़िता के साथ संसद मार्ग थाने पहुंचे थे। इसके बाद पुलिस ने नाबालिग से जुड़ी शिकायत पर स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।

एफआईआर में लगाई गईं ये 5 धाराएं

नई एफआईआर में बीएनएस, पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट की कुल पांच धाराएं लगाई गई हैं।

धारा 78 बीएनएस: महिला का पीछा करने या उसकी गतिविधियों पर नजर रखने से जुड़े आरोपों में यह धारा लगाई जाती है। दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की सजा हो सकती है और यह जमानती धारा है।

धारा 79 बीएनएस: महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले कृत्य से संबंधित है। इसमें दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की सजा का प्रावधान है और यह भी जमानती है।

धारा 351 बीएनएस: आपराधिक धमकी से संबंधित इस धारा में दोषी पाए जाने पर 2 साल तक की सजा हो सकती है। यह जमानती धारा है।

धारा 12 पॉक्सो एक्ट: बच्चे के यौन उत्पीड़न से जुड़े आरोपों में यह धारा लगाई जाती है। इसमें दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की सजा का प्रावधान है और यह जमानती है।

धारा 67 आईटी एक्ट: इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अश्लील सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण से संबंधित है। इसमें दोषी पाए जाने पर 5 साल तक की कैद और 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

जंतर-मंतर की मारपीट के बाद चर्चा में आए थे

स्वतंत्र भारद्वाज का नाम जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान हुई मारपीट के बाद चर्चा में आया था। इस घटना में संजय आजाद के साथ मारपीट का आरोप लगा था। बाद में एक वीडियो सामने आया, जिसमें स्वतंत्र भारद्वाज कथित तौर पर संजय कुमार का सिर फोड़ने की बात कहते सुनाई दिए थे। वीडियो में 60 टांके लगने का दावा भी किया गया था।

वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्वतंत्र को बुलंदशहर से गिरफ्तार किया। इस दौरान उनके सोशल मीडिया पोस्ट भी चर्चा में रहे। चिराग पासवान ने भी आरोप लगाया था कि स्वतंत्र ने उनके नाम का गलत इस्तेमाल किया है और उनके खिलाफ शिकायत करने की बात कही थी।

सोमवार को होगी मामले की सुनवाई

फिलहाल स्वतंत्र भारद्वाज को गिरफ्तार किए जाने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया, जहां से उन्हें एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब मामले की आगे की सुनवाई संबंधित कोर्ट में सोमवार को होगी।

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