Delhi Pollution Curbs के तहत 1 नवंबर से राजधानी में कई नए प्रतिबंध लागू किए जाएंगे
निर्माण और तोड़फोड़ से जुड़े कामों पर चरणबद्ध तरीके से पाबंदियां लगाई जाएंगी
न्यूज़म ब्यूरो
नई दिल्ली, 28 सितंबर | Delhi Pollution Curbs के तहत सरकार ने सर्दियों में प्रदूषण कम करने के लिए कई उपाय घोषित किए हैं।
10 दिसंबर से 20 जनवरी तक निर्माण और तोड़फोड़ पर पूरी तरह रोक रहेगी।
1 नवंबर से धूल पैदा करने वाले निर्माण कार्यों पर अलग प्रतिबंध लागू होंगे।
निजी वाहनों को हतोत्साहित करने के लिए अधिकृत पार्किंग का शुल्क 1 नवंबर से 28 फरवरी तक दोगुना रहेगा।

Delhi Pollution Curbs के तहत 1 नवंबर से नए नियम
दिल्ली सरकार ने सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय घोषित किए हैं। इन उपायों का पहला चरण 1 नवंबर 2026 से लागू होगा। सरकार के अनुसार, निर्माण और तोड़फोड़ से निकलने वाली धूल को नियंत्रित करने के लिए विशेष प्रतिबंध लगाए जाएंगे। साथ ही निजी वाहनों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करने के लिए अधिकृत पार्किंग शुल्क बढ़ाया जाएगा।
दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि निर्माण और तोड़फोड़ पर प्रतिबंध एक चरण में लागू नहीं होगा। 1 नवंबर से धूल पैदा करने वाली तोड़फोड़ गतिविधियों और बाहरी सिविल निर्माण पर रोक रहेगी। यह व्यवस्था 31 जनवरी 2027 तक लागू रहेगी। इसके बाद 10 दिसंबर 2026 से 20 जनवरी 2027 तक निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू होगा।
Construction Restrictions को लेकर सरकार का बड़ा फैसला
सरकार के इस फैसले का उद्देश्य सर्दियों में निर्माण गतिविधियों से होने वाले धूल प्रदूषण को कम करना है। दिल्ली में सर्दियों के दौरान हवा के प्रसार की स्थिति कमजोर होने से प्रदूषण बढ़ने की संभावना रहती है। सरकार ने इसी अवधि को ध्यान में रखते हुए पहले से तय प्रदूषण नियंत्रण ढांचा लागू करने की घोषणा की है।
पूर्ण प्रतिबंध के दौरान दिल्ली में निर्माण और तोड़फोड़ से जुड़ी गतिविधियां रोक दी जाएंगी। इससे बड़े निर्माण प्रोजेक्ट, बाहरी सिविल कार्य और धूल पैदा करने वाली गतिविधियां प्रभावित होंगी। हालांकि, संबंधित विभागों और अधिकारियों की ओर से लागू किए जाने वाले विशेष अपवादों और दिशानिर्देशों पर भी नजर रहेगी।
Parking Charges होंगे दोगुने

Delhi Pollution Curbs के तहत अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क 1 नवंबर 2026 से दोगुना कर दिया जाएगा। यह बदलाव 28 फरवरी 2027 तक लागू रहेगा। दिल्ली सरकार ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य निजी वाहनों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करना है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी DMRC के स्वामित्व और प्रबंधन वाली पार्किंग को इस व्यवस्था से बाहर रखा गया है।
इस फैसले का सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा, जो नियमित रूप से अधिकृत पार्किंग स्थलों का इस्तेमाल करते हैं। सरकार का मानना है कि पार्किंग शुल्क बढ़ने से निजी वाहनों के उपयोग को कम करने में मदद मिल सकती है।
Office Timings में भी होगा बदलाव
दिल्ली सरकार ने सर्दियों के महीनों में सरकारी कार्यालयों के समय में भी बदलाव की घोषणा की है। MCD के कार्यालय सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित होंगे। वहीं GNCTD के अंतर्गत आने वाले कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुलेंगे। यह व्यवस्था 1 नवंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक लागू रहेगी।
इसके साथ सरकारी और निजी कार्यालयों को अपने इन-ऑफिस कर्मचारियों की संख्या 50 फीसदी तक सीमित करने का निर्देश दिया गया है। बाकी 50 फीसदी कर्मचारी Work From Home करेंगे। यह व्यवस्था भी 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगी।
Clean Air Measures पर CM रेखा गुप्ता की बैठक
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को पर्यावरण भवन में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में दिल्ली के वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने से जुड़े कदमों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छ हवा दिल्ली सरकार की सालभर की प्राथमिकता है। उन्होंने प्रमुख प्रदूषण स्रोतों पर निगरानी और विभागों के बीच समन्वय से कार्रवाई की बात कही।
सरकार की नई व्यवस्था में निर्माण गतिविधियों, पार्किंग, कार्यालयों और कर्मचारियों के काम करने के तरीकों से जुड़े कई उपाय शामिल हैं। अब Delhi Pollution Curbs के तहत घोषित नियमों का जमीन पर कितना प्रभाव पड़ता है, इस पर निगरानी बनी रहेगी।
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